पटना: जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. इसको लेकर लेकर सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शुक्रवार को नालंदा (Nalanda News) में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, ये सबके हित में है. जाति जनगणना तो केंद्र सरकार का काम है हम तो राज्य में कर रहे हैं. एक-एक चीज की जानकारी होगी तो विकास के काम को बढ़ाने में सुविधा होगी.
सभी पार्टियों की सहमति हो रही है- नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना तो सभी पार्टियों की सहमति से हो रही है. यह मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट चला गया. बिहारशरीफ का ही कोई व्यक्ति इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस व्यक्ति से मिलना भी चाहता था. वहीं, आगे उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव का मामला भी कोर्ट में चला गया था लेकिन अभी सब अच्छे से हो गया.
जाति आधारित गणना पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है, लिहाजा इन्हें खारिज किया जाता है. पीठ ने छूट दी कि याचिकाकर्ता संबंधित उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं. वहीं, गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था, जिस पर 11 जनवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को करेगी. वहीं, जाति आधारित गणना बिहार सरकार करवा रही है. सात जनवरी से 21 जनवरी के बीच पहले चरण के तहत जनगणना कराई जा रही है.