(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bihar News: आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव दोषी करार, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
शरद यादव ने साल 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसपर तत्कालीन प्रशासन ने उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया था.
पटना: पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की मंगलवार को बिहार के नालंदा जिले के बिहारशरीफ कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बिहारशरीफ कोर्ट ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने उनपर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शरद यादव की कोर्ट में पेशी वर्चुअल मोड में गूगल मीट के जरिए हुई. प्रभारी एसीजेएम वन विमलेंदु कुमार ने गूगल मीट से जुड़कर शरद यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप की जानकारी दी. इसपर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में अपना अपराध स्वीकार किया.
इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत पूर्व सांसद शरद यादव को अलग-अलग जुर्माना किया गया. उन्हें एक-एक हजार और 500 रुपये यानी कुल ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया गया, जिसे उनके अधिवक्ता ने कोर्ट नजारत में जमा कर दिया. इसके बाद न्यायिक हिरासत से उन्हें मुक्त कर दिया गया.
क्या है मामला
गौरतलब है कि शरद यादव ने साल 2015 में श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसपर तत्कालीन प्रशासन ने उनके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले को लेकर मंगलवार को नालंदा जिले के बिहारशरीफ कोर्ट से उनकी उपस्थिति के लिए न्यायालय से वारंट जारी किया गया था. तबीयत खराब रहने के कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे. उनकी पेशी वर्चुअल मोड में गूगल मीट के जरिए हुई.
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