गोपालगंज: एसीजेएम एक सह एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव (Premshankar Yadav) के खिलाफ आरोप का गठन किया है. कोर्ट से आरोप के गठन होने के साथ ही विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब कोर्ट में विचारण (ट्रायल) शुरू हो जाएगा. मंगलवार (25 अप्रैल) को कोर्ट में मौजूद विधायक को आरोप का सारांश सुनाया गया.


अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने अभियोजन पक्ष के तथ्यों को बारिकी से रखा गया. महम्मदपुर थाना क्षेत्र के ही भीमपुरवा गांव निवासी अजीत सिंह उर्फ भुलाई सिंह ने विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव समेत दो लोगों के खिलाफ गाली-गलौज करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी कराई थी.


क्या है पूरा मामला?


अजीत सिंह ने तहरीर में कहा था कि तीन सितंबर 2012 को वह अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे. महम्मदपुर मुख्य सड़क से जब वह अपने घर की तरफ जाने लगे तो सड़क के किनारे लगी एक दूसरी गाड़ी को हटाने के लिए कहे. गाड़ी हटाने के लिए कहने पर गाड़ी में बैठे लोगों ने लाट साहब कहकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया. इसके बाद उन्होंने गाड़ी का पीछा किया. काशी टेंगराही गांव के पास जब आगे जा रही गाड़ी को रोककर उन्होंने देखा तो गाड़ी में प्रेम शंकर प्रसाद यादव और एक अन्य व्यक्ति सवार थे. उनसे उनकी बहस हो गई. गाली-गलौज हो गई. अजीत सिंह का कहना था कि प्रेम शंकर प्रसाद यादव ने उन्हें गाड़ी लेकर वापस चले जाने के साथ ही धमकी भी दी. प्राथमिकी में अपने साथ किसी अनहोनी की भी आशंका व्यक्त की गई थी.


कभी गैर जमानतीय वारंट भी हो चुका है जारी


बता दें कि बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव 13 फरवरी को अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे. इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने आरजेडी विधायक पर गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया था. इसके बाद विधायक ने हाजिर होकर कोर्ट में पांच हजार रुपये का जुर्माना जमा किया था और जमानत ली थी.


यह भी पढ़ें- Bihar RJD: जगदानंद सिंह ने तैयार की नई टीम, रितु जायसवाल बनीं महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष, देखें पूरी लिस्ट