अररियाः पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के जज शशिकांत राय ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एक दिन में ही गवाह से लेकर आरोप गठित और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. स्‍पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि बुधवार को एक दिन में आरोप गठित की गई. इसी दिन आठ लोगों की गवाही हुई. बहस भी पूरी हुई और आरोपित पर दोषसिद्ध हो गया. इसके बाद कानून की प्रक्रिया पूरी करते हुए राजकुमार यादव को जज ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. बुधवार की सुबह सभी आठ गवाह कोर्ट में पेश हुए और आरोप साबित हो गया.


क्या है पूरा मामला?


अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड के कुआड़ी ओपी क्षेत्र में 22 सितंबर 2021 की शाम छह बजे से एक सात वर्षीय बच्ची के साथ 28 वर्षीय राजकुमार यादव ने रेप किया था. इसी दिन 11.30 बजे रात में महिला थाने में केस दर्ज किया गया. 23 सितंबर को रेप के आरोपित राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया.


यह भी पढ़ें- Viral Video: गोपालंगज के युवाओं में रील्स बनाने की ऐसी लहर कि ले आए बंदूक, ऐसा वायरल हुआ कि लेने के देने पड़े


स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव ने बताया कि पुलिस ने सभी गवाह सभी आठों की गवाही कोर्ट में हुई, जिसमें पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज शशिकांत राय ने एक दिन में सभी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करते दोषी आजीवन कारावास जिसमें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दस दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसके साथ पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन फंड से डीएलएसए के सचिव को दस लाख रुपये देने का आदेश दिया. इस संबंध में महिला थाना की सब इंस्‍पेक्‍टर सह केस के आईओ अनिमा कुमारी ने बताया कि महिला थाना पुलिस पीड़िता को न्‍याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है. रेप जैसे मामले में आरोपित की गिरफ्तारी से लेकर सजा दिलाना फर्ज है.



यह भी पढ़ें- Gopalganj News: जेल के अंदर कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश, चम्मच से काट लिया गला, रात में की थी रिश्तेदारों से बात