Gopalganj News: जिस पत्नी के अपहरण और हत्या के आरोप में पति 34 महीने से जेल में बंद है वो जिंदा है. इस केस में उसकी सास भी सात महीने तक जेल में रह चुकी है. गोपालगंज का ये पूरा मामला हैरान करने वाला है. महिला अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिली है. पुलिस ने महिला को यूपी के बलिया से बरामद किया है. नगर थाने की पुलिस कोर्ट में गुरुवार (09 मई) को पेश करेगी.


2016 में महिला ने किया था प्रताड़ना का केस


यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ले का है. बरौली थाना क्षेत्र के नधना गांव निवासी लता देवी की शादी नगर थाने के अरार मोहल्ले में वार्ड नंबर-28 निवासी सुनील चौहान के साथ हुई थी. शादी के बाद दो बेटियां हुईं. एक बड़ी बेटी अपने मामा के पास रहती है जबकि छोटी बेटी अपनी दादी व पापा के पास रहती है. 2016 में महिला ने प्रताड़ना का केस पति समेत ससुराल वालों पर किया था.


जुलाई 2021 में दर्ज हुआ हत्या का केस


इस मामले में लॉकडाउन के दौरान पति-पत्नी में समझौता हुआ. महिला अपने ससुराल आकर रहने लगी. इधर, लता देवी के भाई चंद्रभूषण प्रसाद ने 10 जुलाई 2021 को दहेज के लिए हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया. 25 जुलाई 2021 को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. केस में महिला के पति सुनील चौहान, देवर धर्मराज प्रसाद, देवराज चौहान, राहुल चौहान, सास आशा देवी समेत पांच को लोगों को अभियुक्त बनाया गया.


मां-बेटे बेकसूर होकर भी गए जेल


बताया जाता है कि ससुराल पक्ष के लोगों की ओर से मिली कुछ जानकारी के आधार पर लता देवी को पुलिस ने बीते बुधवार (08 मई) को यूपी के बलिया से पकड़ लिया. उसे जिंदा देख पुलिस भी हैरान रह गई. अब सवाल है कि किसकी लापरवाही से महिला का पति 34 महीने तक जेल में रहा? सास भी सात महीने जेल में रही. बेकसूर की भरपाई कौन करेगा?


बलिया में दूसरी शादी कर चुकी है लता


लता देवी को पुलिस को बताया कि वह दूसरी शादी कर चुकी है. यूपी के बलिया में बस के ड्राइवर से उसने शादी करने की बात कही है. बताया कि एक बेटी भी है. महिला ने कहा कि 2016 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस किया था. उसके बाद से ससुराल में यातना झेलनी पड़ रही थी, इसलिए घर छोड़कर स्टेशन भाग गई जहां बलिया के नागेंद्र सहनी ने सहारा दिया और वो अपने घर लेकर चला गया. उसी समय से उसके साथ रहने लगी. चार महीने के बाद उससे शादी कर ली. दोनों पति-पत्नी के रूप में बलिया में रहने लगे थे.


महिला और शिकायतकर्ता पर चलेगा मुकदमा


पीड़ित ससुराल पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक ने कहा कि महिला और उसके भाई ने कानून को गुमराह किया. अपहरण कर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने भी इस केस की सही तरीके से जांच नहीं की और आनन-फानन में गिरफ्तार कर महिला के पति को जेल भेज दिया. केस के अनुसंधान में जिसकी लापरवाही हुई है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. महिला और शिकायतकर्ता पर केस चलेगा.


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