गाड़ी का कट गया चालान तो घबराने की जरूरत नहीं, बिहार वाले अब ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जुर्माना, देख लें पूरा प्रोसेस
बिहार के सभी जिलों में पहले से ही हैंड हेल्ड डिवाइस से ई-चालान काटा जा रहा है, अब इसे जमा करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी गई है. इस खबर में पूरी जानकारी दी गई है.
पटनाः अगर आपके वाहन का चालान कट गया है तो अब उसे जमा करने के लिए कार्यालय का या इधर-उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अब बिहार के लोग भी ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं. परिवहन विभाग ने मंगलवार से यह सुविधा शुरू कर दी है. इस संबंध में सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि राज्य के सभी जिलों में पहले से ही हैंड हेल्ड डिवाइस से ई-चालान काटा जा रहा है, अब इसे जमा करने की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी गई है.
आपको बता दें कि अभी ई-चालान काटे जाने पर लोगों को तत्काल जुर्माना देना पड़ता था. अगर कोई तत्काल जमा नहीं करता था तो उसे संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी या ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में जाकर जुर्माना देना पड़ता था. ऐसे में लोगों के इन सबके झंझट से छुटकारा मिलने वाला है. अब चालान कटने के बाद इसे घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. आपको इस खबर में हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं.
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परिवहन मंत्री ने क्या कहा?
उधर मंगलवार को बिहार की परिवहन मंत्री ने बताया कि दूसरे राज्यों के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई-चालान ऑनलाइन करने की मांग की जाती रही है. अब ऑनलाइन सुविधा होने से वे कहीं से भी राशि का भुगतान कर सकेंगे.
इस तरह ऑनलाइन जमा करना होगा ई-चालान
- सबसे पहले आपको वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाना होगा.
- इस लिंक पर जाने के बाद आपको चालान नंबर/ वाहन का नंबर/ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा.
- इसके बाद कैप्चा भरें और फिर गेट डिटेल्स पर क्लिक करें.
- मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद आपके फोन पर ओटीपी मिलेगा. ओटीपी डालने के बाद सबमिट करें.
- स्क्रीन पर मिनीस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, इस पर दिया बटन सेलेक्ट कर कंटीन्यू करें.
- ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें.
- नेट-बैंकिंग/कार्ड का चयन कर भुगतान कर सकते हैं.