Bihar News: पॉलीथिन के थैलों, थर्मोकोल की थाली-कटोरी पर आज से रोक, जानें पकड़े जाने पर क्या-क्या हो सकता है
Single Use Plastic Banned: आदेश के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके उपयोग पर रोक रहेगी. एक जुलाई 2022 से यह पूरे देश में लागू हो गया है.

पटनाः बिहार में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है. यानी पॉलीथिन के थैलों, थर्मोकोल की थाली-कटोरी का आज से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो सकती है. बिहार ही नहीं बल्कि आज एक जुलाई 2022 से पूरे देश में इसे लागू किया गया है. आदेश के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके उपयोग पर रोक रहेगी. इसके उल्लंघन पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकता है.
कम प्लास्टिक की परत वाले कप का कर सकेंगे
सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी. हालांकि प्लास्टिक के वैसे कप जिसमें कम प्लास्टिक की परत हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर रोक नहीं है.
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आम लोगों को कितना देना होगा जुर्माना?
नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर दुकानदारों के लिए सख्त नियम तो है ही वहीं आम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर वे इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं. पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
जेल, जुर्माना या फिर हो सकता है दोनों
सबसे ज्यादा सख्ती दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के लिए हैं. औद्योगिक स्तर पर उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों से 20 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना लिया जा सकता है. वहीं पांच साल की जेल भी हो सकती है. या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा.
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