गोपालगंज: बिहार में चर्चित खजूरबानी जहरीली शराब कांड में शुक्रवार को पांच साल बाद कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने जहरीली शराब मामले में 13 दोषियों को सजा सुनाई है. इन दोषियों में से 9 पुरुष आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गयी है. जबकि चार महिलओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है. इस बात की जानकारी उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने दी है.
पांच साल पहले 21 लोगों क हुई थी मौत
बता दें कि उत्पाद स्पेशल कोर्ट सह एडीजे-2 लवकुश कुमार की अदालत ने आरोपियों को सजा सुनायी है. गौरतलब है कि साल 2016 में 15-16 अगस्त को गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. जबकि कई लोगों के आंखों की रौशनी भी चली गयी थी. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है.
फांसी की सजा पानेवालों में नगर थाने के खजूरबानी के रहनेवाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी शामिल हैं. जबकि उम्रकैद की सजा पाने वाली महिलाओं में लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी और इंदू देवी शामिल हैं.
सभी को भेजा गया जेल
कोर्ट की ओर से सजा सुनाये जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को चनावे जेल भेज दिया गया. बिहार में यह पहली बार है, जब शराब बरामदगी के मामले में नौ लोगों को फांसी की सजा और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी हो. इस संबंध में उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट को उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर सजा सुनायी गयी है.
क्या है खजूरबानी शराबकांड
बता दें कि गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी मोहल्ले में साल 2016 में 15-16 अगस्त को जहरीली शराब पीने से रहमान मियां, हरिकिशोर साह, जहरूदीन मियां, मुन्ना साह, राजेश राम, मुन्ना मियां, परमा महतो, मंटू गिरि, दीनानाथ मांझी, शोबराती मियां, रामजी शर्मा, दुर्गेश साह, शशिकांत, उमेश चौहान,झमिंद्र कुमार, विनोद सिह, अनिल राम, रामू राम, मनोज साह, भुटेली शर्मा समेत 19 लोगों की मौत हो गयी थी. जबकि बंधू राम समेत पांच लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवायी थी. इस मामले में गोपालगंज के नगर थाना में कांड संख्या 347/2016 दर्ज किया गया था. खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने और भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने 13 लोगों को दोषी पाया था.
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