पटना: नए साल से पहले नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों (Niyojit Shikshak) को तोहफा दिया है. मंगलवार (26 दिसंबर) को नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की हुई बैठक में नियोजित शिक्षकों (Niyojit Teacher) के राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने वाले एजेंडे पर मुहर लग गई. बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल हुए शिक्षकों की तरह इन्हें भी सुविधा और वेतनमान दिया जाएगा. नियोजित शिक्षक अब विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. ऐसे में सवाल है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है तो कितनी सैलरी मिलेगी?
राज्य में करीब चार लाख से कुछ कम नियोजित शिक्षकों की संख्या है. अगर सैलरी की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 25 हजार वेतन मिलेगा. कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 28000 रुपये जबकि कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 21 हजार रुपये और कक्षा 11 से लेकर 12 तक के विशिष्ट शिक्षकों को 32000 रुपये वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा.
सैलरी बढ़ने के साथ और क्या मिलेगी सुविधा?
बताया जाता है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद उन्हें महंगाई भत्ता, मकान, किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता भी मिलेगा. इसके अलावा समय-समय पर वेतन, भत्तों में संशोधन किया जा सकता है. जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को जिला में स्थानांतरित कर सकते हैं. आठ साल की अवधि के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति भी हो सकती है. कैबिनेट से एजेंडे पर मुहर लगने के बाद नियोजित शिक्षकों के चेहरे खिल उठे हैं.
नियोजित शिक्षकों को पास करनी होगी परीक्षा
दरअसल मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को मंजूरी मिली है. इससे यह साफ हो गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए शर्त है. यह तब ही मिलेगा जब नियोजित शिक्षक राज्य सरकार से चयनित एजेंसी द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करेंगे. उन्हें तीन बार मौका मिलेगा. अगर पास नहीं कर सके तो सरकार निर्णय लेगी.
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