पंचायत चुनाव में मुखिया जी की मनमानी पर लगेगी रोक, घर के 100 मीटर के अंदर नहीं बनेगा बूथ
बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र का गठन नहीं किया जाएगा. पंचायत चुनाव में मुखिया की मनमानी ना चले इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग में यह बड़ा फैसला लिया है.
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पटना : बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है.बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र का गठन नहीं किया जाएगा. पंचायत चुनाव में मुखिया की मनमानी ना चले इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग में यह बड़ा फैसला लिया है. अब मुखिया जी के घर के 100 मीटर के दायरे में मतदान केंद्र नहीं बनेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश से जारी कर दिया है. आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं होगा. किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़े इसका भी ध्यान रखा जाएगा.
इतना ही नहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ग्राम पंचायत में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे. किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र की स्थापना नहीं होगी. समाज के कमजोर वर्ग के लोग जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने की संभावना को देखते हुए उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. अगर मतदान केंद्र बनाने के लिए भवन की उपलब्धता नहीं है तो चलंत मतदान केंद्र बनाया जाएगा.
आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी अर्द्ध सरकारी सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में ही मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. हर मतदान केंद्र के लिए 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए इसके साथ ही आयोग में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को यह भी कहा है कि मतदान केंद्रों की सूची की अंतिम प्रकाशन के पहले स्तर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य ले लिया जाए.
मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत समिति के मामलों में संबंधित पंचायत कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में दी जाए इसको को लेकर कोई आपत्ति है तो सूचित किए जाने की तारीख से 14 दिनों के अंदर जिला दंडाधिकारी लिखित सुझाव ले पाएंगे.
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