दरभंगाः किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर वर्चुअल सुनवाई की गई थी. इस दौरान पप्पू यादव के वकील ने जमानत के लिए अपना पक्ष रखा था. अंततः मधेपुर सेशन कोर्ट से पप्पू यादव को जमानत नहीं मिल सकी.


पप्पू यादव को पटना से बीते 11 मई को किया गया था गिरफ्तार


पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है. बीते 11 मई को जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था. 11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिरी स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी.


यहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा कि था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी. बावजूद वो जिलों में जाकर घूम करे थे. ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था. वे कभी अस्पताल में चले जाते थे तो कभी किसी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते थे.


पटना के गांधी मैदान थाना से लेकर गई थी मधेपुरा की पुलिस


इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था यहां उन्हें काफी देर तक बैठाया रहा गया. कोविड की जांच भी कराई गई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आ गई थी कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था.


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