Sadhu Yadav Sent To Beur jail: लालू यादव के साले साधु यादव को गुरुवार (20 जून) को 23 साल पुराने एक केस में सजा सुनाई गई है, ये सजा उन्हें पटना के एमपी एलएलए कोर्ट ने दी है. कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया है. 2022 में इस मामले केवल तीन साल की सजा सुनाई गई थी, तब उन्हें इस मामले में बेल भी मिल गई थी. अब उनके मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी. 


मारपीट और रंगदारी का आरोप


मामला 2001 का है, जब साधु यादव पर परिवहन कार्यालय में अधिकारियों के साथ मारपीट और रंगदारी के आरोप लगे थे. इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने साधु को 2022 में तीन साल की सजा सुनाई थी. साथ ही प्रोविजिनल बेल भी दी थी. बात दें कि ये बेल 3 साल या उससे कम की सजा होने पर दिया जाता है. 


साधु यादव ने किया था सरेंडर


बता दें कि प्रोविजनल बेल मिलने के बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले को साधु यादव ने पटना सिविल कोर्ट के सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने 19 दिसंबर 2023 को साधु यादव की अपील खारिज कर दी. उसके बाद साधु यादव पटना हाईकोर्ट गए. जहां उन्होंने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की. ​​


साधु यादव ने पटना हाईकोर्ट से निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को जारी रखने का अनुरोध किया था. जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत में सरेंडर के बाद ही सुनवाई होगी. इसके बाद साधु यादव ने सरेंडर कर दिया. दरअसल साधु यादव 2000 से 2004 तक विधायक भी रहे हैं. इसलिए उनके इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दी है. 


ये भी पढ़ेंः Motihari News: 'बाइक चोरी का झूठे आरोप में पकड़ कर चौकीदार ने थाने में मार डाला', कैदी के परिजनों का आरोप