बिहार: पटना पुलिस ने RJD को नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति, कोरोना समेत इन कारणों का दिया हवाला
पत्र में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना, प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति है. विरोध प्रदर्शन के लिए वो स्थल चिन्हित है.
पटना: राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों के विरोध में आरजेडी ने 23 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव का एलान किया था. आरजेडी ने राज्य भर के युवाओं से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी. वहीं, पार्टी ने पटना पुलिस से भी इस कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी. लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव करने की अनुमति नहीं दी.
इस संबंध ने सिटी मजिस्ट्रेट ने पार्टी के प्रदेश महासचिव के नाम एक पत्र लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से पत्र के माध्यम से राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, बरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, संविदा कर्मियों की सेवा नियमित आदि गंभीर विषयों को लेकर 23 मार्च को 11 बजे जेपी गोलम्बर से डाक बंगला वाया आयकर गोलंबर, वीरचन्द पटेल पथ, आर ब्लॉक होते हुए बिहार विधानसभा का घेराव करने की सूचना दी गयी है.
पत्र में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना, प्रदर्शन और जुलूस की अनुमति है. विरोध प्रदर्शन के लिए वो स्थल चिन्हित है. ऐसे में पार्टी के कार्यकम से यातायात बाधित होने, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण और कोविड-19 के संक्रमण की संभावना के मद्देनजर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है.
गौरतलब है कि शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 23 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव का एलान किया था. राज्य में बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए तेजस्वी ने विधानसभा घेराव का फैसला लिया था. इस संबंध में उन्होंने कहा था, " 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना में विधानसभा का घेराव करेंगे. आइए जात, पात, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें."