बिहार में 1275 सब इंस्पेक्टर की जॉइनिंग को लेकर मुख्यालय से आदेश जारी, कब तक देना होगा योगदान?
Bihar Police Sub Inspector: सब इंस्पेक्टर को एक से 10 अगस्त तक जॉइन करने का आदेश निर्गत किया गया है. चयनित अभ्यर्थियों का फोल्डर उनके गृह जिले के क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है.
Bihar Police Sub Inspector Joining: हाल ही में बिहार में 1275 सब इंस्पेक्टर की बहाली हुई है. ऐसे में गुरुवार (01 अगस्त) को बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जॉइनिंग को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है. सब इंस्पेक्टर को एक से 10 अगस्त तक जॉइन करने का आदेश जारी किया गया है. इनमें से 822 पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष, 450 महिलाएं और तीन ट्रांसजेंडर पुलिसकर्मियों के योगदान को लेकर निर्देश जारी हुआ है. बिहार पुलिस में पहली बार तीन ट्रांसजेंडर पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है. इनमें से एक पटना से, एक समस्तीपुर से और एक सीतामढ़ी से नियुक्ति हुई है.
पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक रंजीत कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चयनित सब इंस्पेक्टर अपने गृह जिले में चिकित्सीय जांच सत्यापन के बाद डीआईजी ऑफिस से योगदान का आदेश प्राप्त करेंगे. चयनित अभ्यर्थियों का फोल्डर उनके गृह जिले के क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है. 9 जुलाई को कुल 1275 पुलिस अवर निरीक्षक पद के अभ्यर्थियों के अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से प्राप्त हुआ है.
कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को निम्न अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा. निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.
नोट कर लें ये जरूरी बातें
- वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे- मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि
- स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- जन्म तिथि का प्रमाण-पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति)
- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा
- क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण-पत्र। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण-पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित / अविवाहित) का क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा
- बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र (सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए)
- स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नातीनी (यदि लागू हो तो) होने संबंधी मूल प्रमाण-पत्र
- बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य (यदि लागू हो तो) होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर निर्गत प्रमाण-पत्र
- किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर होने से संबंधित प्रमाण-पत्र बिहार सरकार, गृह विभाग, (आरक्षी शाखा) का संकल्प ज्ञापांक-386, दिनांक 14.01.2021 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में
- बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- भूतपूर्व सैनिक के पीपीओ एवं डिस्चार्ज बुक (यदि लागू हो तो) आदि संबंधित विभाग में व्यक्तिगत रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे.
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