Bihar Police: बिहार पुलिस मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच आज (23 अगस्त) एक एमओयू साइन हुआ है. इस एमओयू के तहत सेवारत कर्मियों की दुर्घटना होने पर मिलनेवाले अधिकतम 2.30 करोड़ तक कर दी गई है इतना ही नहीं बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को स्थायी पूर्ण विकलांगता पर डेढ़ करोड़ और आंशिक विकलांगता के लिए भी डेढ़ करोड़ तक का प्रावधान किया गया है. इस बात की जानकारी एआईजी कल्याण विशाल शर्मा ने दी है.
एआईजी ने दी जानकारी
एआईजी कल्याण विशाल ने बताया कि पहली बार बिहार पुलिस के सेवारत कर्मियों को सामान्य मृत्यु होने पर 20 लाख का प्रावधान भी शामिल किया गया है जो आत्महत्या होने पर भी लागू होगा. वहीं, पहली बार बिहार पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी विशेष सैलरी पैकेज के लाभ उपलब्ध कराएं जाएंगे. दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर बिहार पुलिस के कर्मियों की बेटियों की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी बीमा प्रावधान किया गया है. इन्होंने यह भी बताया कि बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है जिसका उद्देश्य बिहार पुलिस के कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतरीन बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान करना है.
'परिवारजन भी होंगे लाभान्वित'
आगे एआईजी ने कहा कि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक व्यापक सलाहकारी प्रक्रिया अपनाई गई है जिसमें बिहार पुलिस के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन के सदस्यों से परामर्श किया गया. हमारा मौजूदा समझौता ज्ञापन 13 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था जिसके बाद यह नया समझौता तैयार किया गया है. इस सैलरी पैकेज के माध्यम से न केवल सेवारत पुलिस कर्मी बल्कि सेवानिवृत्त कर्मी और उनके परिवारजन भी लाभान्वित होंगे.
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