Bihar News: कोर्ट से कुर्की और वारंट का ऑर्डर मिलेगा ऑनलाइन, एक जुलाई से सख्त हो जाएंगे बिहार के आपराधिक कानून
ADG JS Gangwar: बिहार में नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे. नए कानून से अपराध के रोकथाम में नए परिवर्तन भी आएंगे. अब बिहार पुलिस पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है.
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ADG JS Gangwar Press Conference: पटना पुलिस हैडक्वाटर एडीजी जेएस गंगवार ने सोमवार (10 जून) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि पुलिस के तीन नए कानून एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे. नए कानून से अपराध के रोकथाम में नए परिवर्तन आएंगे. इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत 10 जून से हुई है.
25000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण
एडीजी जेएस गंगवार ने बताया कि 25000 पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण प्रथम चरण में दिया जा रहा है. प्रत्येक जिले के पुलिस कर्मियों को वेबकास्टिंग के माध्यम से भी जोड़ा गया है. नए आपराधिक कानून की जानकारी दी जा रही है. विधि विज्ञान का पुलिस कैसे उपयोग करेगी उसकी भी जानकारी दी जा रही है. डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए नए कानून मैं काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
सोशल मीडिया से जुड़कर पुलिसिंग का प्रशिक्षण
इसेक अलाव अनुसंधान के क्रम में डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़कर पुलिसिंग करना सिखाया जा रहा है. सोशल मीडिया क्राइम को रोकने के लिए डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पुलिसकर्मियों और सभी पुलिस थाने को स्मार्टफोन और लैपटॉप की व्यवस्था पुलिस मुख्यालय करके देगी. न्यायालय से पुलिस को कुर्की और वारंट डिजिटल रूप से मिलेगा. वारंट और कुर्की जब्ती की जो मिसिंग होती है, वह गलतियां नहीं होगी.
कौन से तीन नए कानून होने हैं लागू?
बता दें कि बिहार में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले जिले के सभी अनुसंधानकर्ताओं को नए कानून के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है. इसके लिए प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है. पहला सत्र 10 जून से 12 जून तक और दूसरा सत्र 13 जून से 15 जून तक चलेगा. वहीं तीसरा सत्र 18 जून से 20 जून तक चलेगा.
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