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Bihar Politics: 'कांग्रेस और आरजेडी के लोग...', तीन नए कानून पर ये क्या बोल गए विजय कुमार सिन्हा?
New Criminal Laws Implementation: विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था आज गुलामी से मुक्त हो रही है. ये अंग्रेजों का कानून था. विजय सिन्हा ने कहा कि यह जनता के हित में कानून है.
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Criminal Laws Implementation: देश में आज (01 जुलाई, 2024) से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. इस पर सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था आज गुलामी से मुक्त हो रही है. ये अंग्रेजों का कानून था. विजय कुमार सिन्हा एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने यह बातें कहीं.
'जो लोग बेल पर हैं वह घबरा रहे हैं'
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "नए कानून से विपक्ष इसलिए डर रहा की अब कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी. जो लोग बेल पर हैं वह घबरा रहे हैं. स्पीडी ट्रायल हुआ तो जल्द सजा मिलेगी. बेईमानी से अर्जित की गई संपत्ति भी जब्त हो सकती है. कांग्रेस और आरजेडी के लोग इसलिए परेशान हैं. जनता खुश है क्योंकि यह जनता के हित में कानून है."
विजय सिन्हा बोले- 30 साल तक नहीं हो पाता था फैसला
बातचीत के क्रम में आगे विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कानून का काम सिर्फ दंड देना था. ये न्याय के लिए कानून नहीं था. पुराने कानून में कई खामियां थीं. 30 साल तक फैसला नहीं हो पाता था. राजनीति वाले लोग खूब इसका लाभ लेते थे. बड़े-बड़े क्राइम करके अपराधी बचने का रास्ता ढूंढते थे. अब इस कानून के तहत 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र सिद्ध होगा. 45 दिन में ट्रायल होगा.
'पुरानी कानून व्यवस्था से खत्म हो गया था विश्वास'
विजय सिन्हा ने कहा कि पुराने कानून व्यवस्था में कई सालों तक केस चलता था. नए कानून से समय सीमा में फैसला होगा. पहले लोग केस लड़ते रह जाते थे. फैसला नहीं हो पाता था. पुरानी कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास खत्म हो गया था. अब न्याय में विश्वास जगेगा. पहले केस लड़ते-लड़ते घर बिक जाता था.
उधर नए कानून के तहत केस भी दर्ज होने लगे हैं. भारतीय न्याय संहिता के तहत सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में नए कानून के हिसाब से पहली एफआईआर दर्ज हुई है. एक शख्स रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी, गुटखा बेच रहा था. इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी. कई बार कहने पर वो नहीं माना. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उसका नाम पता पूछकर नए कानून BNS की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की है.
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