Bihar Politics: सुशील कुमार मोदी ने RJD के इस मंत्री पर कर दिया मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला, VIDEO
Sushil Kumar Modi Filed Defamation Case: गुरुवार को सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी. साफ कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर छवि खराब करने का प्रयास किया गया है.
पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी (BJP) कोटे से राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने आरजेडी (RJD) के एक मंत्री पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है. गुरुवार को सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी. बिहार के आरजेडी कोटे के मंत्री रामानंद यादव पर आईपीसी की धारा 499 एवं 500 अंतर्गत मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है. सुशील मोदी ने कहा कि है कि लोदीपुर एवं सब्जी बाग में क्रिश्चियन की जमीन पर कब्जा कर मॉल एवं खेतान मार्केट बनाने का आरोप बेबुनियाद और समाज में छवि खराब करने का प्रयास किया गया है.
सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराकर ट्रायल प्रारंभ किया जाए और सजा दी जाए. सुशील कुमार मोदी ने शिकायत में कहा है कि रामानंद यादव ने मंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि पटना के लोदीपुर में उपमुख्यमंत्री रहते क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी मैंने मॉल का निर्माण कराया है. वहीं, सब्जीबाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर खेतान मार्केट बनाने का भी आरोप लगाया है.
बिहार सरकार के मंत्री श्री रामानन्द यादव पर मानहानि का मुक़दमा पटना के CJM कोर्ट में दायर pic.twitter.com/I5F7DmaaKz
— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) September 15, 2022
यह भी पढ़ें- Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM नीतीश कुमार से की थी मुलाकात, खुद बताई पूरी बात
'ना प्रमाण दिया ना माफी मांफी मांगी'
सुशील मोदी ने कहा कि रामानंद यादव का यह बयान सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर प्रमुखता से प्रचारित हुआ. कानूनी नोटिस के बावजूद आज तक ना तो अपने आरोपों के समर्थन में रामानंद यादव ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और ना ही सार्वजनिक क्षमा याचना की है. जनता की निगाह में छवि खराब करने के उद्देश्य से यह आरोप लगाया गया है जो पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद है.
बता दें कि आरजेडी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा और चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार का आरोप लगाया था जिसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था. पिछले दिनों न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए दोनों को सम्मन किया है.
यह भी पढ़ें- Nawada Murder: नवादा में युवक की पीट-पीटकर हत्या, धान के खेत में मिली लाश, शरीर पर पाए गए जख्म के निशान