समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर न्यायालय द्वारा शनिवार को एक अहम फैसला सुनाया गया है. एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी राम लाल महतो को आईपीसी की धारा 302, 376, पॉस्को 6 के तहत दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. न्यायालय के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.
मृतक बच्ची की नानी ने फैसले के बाद कहा कि उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें इंसाफ मिल गया है. इस फैसले से बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी. बताते चलें कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पांड गांव में 2 जून 2018 को अपने 7 वर्षीय मामा के साथ मासूम बच्ची बकरी चराने गई थी. इसी दौरान गांव के ही आरोपी राम लाल महतो द्वारा बहला फुसलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी.
घटना के बाद मृतक बच्ची की मां द्वारा दलसिंहसराय थाने में 150 /18 मामला दर्ज कराया गया था. इसी मामले में आज एडीजे षष्टम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में माननीय न्यायाधीश देशमुख द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है.