Bihar School Closed: पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक रोक लगा दी है. वहीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए सुबह 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. आदेश 1 मई 2024 से लागू होगा और 8 मई 2024 तक प्रभावी रहेगा.
आईएमडी के पूर्वानुमान के बाद डीएम ने दिए आदेश
जारी लेटर में लिखा है कि 'जिले में आईएमडी पूर्वानुमानित के अनुसार गर्मी की लहर और उच्च तापमान के कारण बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन खतरे में है. इसलिए 1, शीर्षत कपिल अशोक, (एलए.5) जिला मजिस्ट्रेट, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत, सुबह 10.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक कक्षा-10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं. जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों (प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा XI और XII के लिए सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक रोक है.'
पढ़ाई के लिए डीएम ने ऑनलाइन मोड की दी सलाह
वहीं, डीएम ने कहा है कि भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से शैक्षणिक सत्र संचालित करने की सलाह दी जाती है और वे वैकल्पिक तिथि के लिए विभिन्न मानकों की कक्षाओं की योजना भी बना सकते हैं. बता दें कि इससे पहले भी कई बार डीएम स्कूलों को लेकर आदेश जारी कर चुके हैं. अभी लगतार डीएम के आदेश से पटना के स्कूलों का शेड्यूल बदला हुआ है. बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अभी पटना सहित पूरे बिहार को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. लू को लेकर अलर्ट है. इसके साथ ही इस भीषण गर्मी से सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है. दोपहर में घर से बाहर नहीं निकले. बच्चों का विशेष ख्याल रखे.
ये भी पढ़ें: Rama Singh: बाहुबली नेता रामा सिंह ने आरजेडी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी भी तय! जानें किसका बिगाड़ेंगे खेल