(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Bihar SCC Scheme: उच्च शिक्षा का सपना रखने वाले छात्रों की मदद कर रही नीतीश सरकार की यह योजना, जानें- इसके बारे में सबकुछ
Bihar SCC Scheme: बिहार राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना’ चलाई है जिसके जरिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को जीरो ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा.
Bihar SCC Scheme: देश के बिहार (Bihar) राज्य में शिक्षा (Education) का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है. वहीं इसको सुधारने के लिए राज्य की निरंतर प्रयास कर रही है. इसके लिए सरकार ने एक योजना भी चलाई है जिसके तहत उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक छात्रों को सरकार की तरफ से जीरो ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा. इस योजना का नाम है ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना’ (SCC Scheme). चलिए बताते हैं आपको इस योजना के बारे में विस्तार से....
जानिए क्या है ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना’
दरअसल बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने साल 2016 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना की शुरुआत की थी. इस योजना से छात्रों को करीब 4 लाख तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है. वहीं आपको बता दें कि इस योजना के लिए वो ही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने 12 वीं क्लास पास कर ली हो. इस योजना के जरिए साल 2022-22 के लिए बिहार सरकार का टारगेट 8 लाख छात्रों को लाभ देना है. इसके बाद ये टारगेट 9 लाख छात्र का हो जाएगा. राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ देने के लिए करीब 1 दर्जन बैंकों को चयनित किया है. जहां से आप आसानी से इस लोन को ले सकते हैं. तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए जल्द-से-जल्द MNSSBY की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें.
बिहार स्टूडेंट कार्ड लोन योजना की पात्रता/शर्तें -
इस योजना का लाभ वो ही छात्र उठा सकते हैं जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले होंगे.
लोन के लिए आवेदन देने वाला छात्र 12 वीं पास होना चाहिए. इसके साथ 10 वीं पास करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए भी लोन ले सकता है, लेकिन सिर्फ इसी कोर्स के लिए ही वो योग्य होगा.
इस योजना का लाभ लेने के जरूरी है कि आवेदक ने उच्च-शिक्षा के लिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज/यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हो.
इस योजना के लिए आवेदक की आयु 25 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए.
अगर किसी भी कारण से आवेदक बीच में पढ़ाई को छोड़ देता है, तो तब से आगे की बची हुई राशी आवेदक को या उस संस्थान को नहीं मिलेगी.