Bihar Teachers Joining: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जरिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जो नियोजित शिक्षक प्रथम चरण के सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं. उन्हें विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान देने के लिए आज 1 जनवरी से 7 जनवरी तक की अवधि दी गई है. इस दौरान प्रथम चरण के सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत हो जाएंगे, और इसके बाद से उन शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान मिलेगा. लेकिन कुछ वैसे भी शिक्षक हैं, जिन्हें योगदान देने से वंचित रखा गया है.


प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया था पत्र


बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार पाल ने पत्र जारी करके सभी शिक्षा पदाधिकारी को 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के विशिष्ट शिक्षको को योगदान करवाने का निर्देश दिया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि कौन शिक्षक किस स्थिति में योगदान नहीं दे सकते हैं. उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पहले से नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 क्लास यानी प्राथमिक के पद पर हैं और वह सक्षमता परीक्षा पास करके वर्ग 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए हैं, वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में  पहले की तरह कक्षा 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं या नहीं.


अब उस पर शिक्षा विभाग में निराकरण करते हुए बताया है कि इसमें यह देखना जरूरी है कि किस परिस्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने उनका आवेदन स्वीकार  किया था, अगर स्वीकृत की गई तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था, ऐसे शिक्षकों को योगदान तत्काल स्थगित रखा जाएगा और इसके लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा. एक दूसरी बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि जो पहले से नियोजित शिक्षक पर प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से 5 में उर्दू विषय के लिए शिक्षक है और साक्षमता परीक्षा में समान्य विषय में उत्तीर्ण हुए है वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर या समान्य विषय के पद पर रहेंगे.


इस पर भी शिक्षा विभाग ने निराकरण में लिखा है कि आवेदन लेते समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी किस परिस्थिति में स्वीकृत किया है, यह इसमें भी देखना होगा और अगर ऐसा था तो काउंसलिंग में डाउटफुल करना चाहिए था जो नहीं हुआ है. ऐसे शिक्षकों को भी का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाएगा और इस पर भी अलग से निर्णय लिया जाएगा. सक्षमता परीक्षा पास करने की अवधि में स्कूल नहीं जाने पर नियोजित शिक्षकों को वर्तमान में नियोजन इकाई के जरिए निलंबित किया गया है तो क्या वह अभी योगदान करेंगे नहीं या नहीं इस पर शिक्षा विभाग ने लिखा है कि निलंबन की अवधि समाप्त होने के बाद ही वे योगदान करेंगे. यानी जो नियोजन इकाई में निलंबित हैं, वह 1 जनवरी से 7 जनवरी तक योगदान नहीं दे सकते हैं.


कुछ महिला नियोजित शिक्षकों को बड़ा फायदा


इसमें उन महिला से नियोजित शिक्षकों को बड़ा फायदा हुआ है, जो महिला नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई के जरिए स्वीकृत मातृत्व अवकाश लिए हुए हैं और विशिष्ट शिक्षक के रूप में साक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित हो गई हैं. वह निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगी. इस पर शिक्षा विभाग ने कहा है कि आपका अवकाश की अवधि का औपचारिक स्वीकृति का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए निर्गत किया जाएगा, जितने दिन का अवकाश है उसके बाद भी निश्चित अवधि 7 जनवरी के बाद भी योगदान दे सकते हैं और उनका वेतन भी विशिष्ट शिक्षक के वेतन की तरह अनुमान होगा.


इसके अलावा जो नियोजित शिक्षक पहले से विद्यालय में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं या प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर स्कूल में कार्यरत हैं ,वे उसी पद पर योगदान देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा प्रधान शिक्षक बनने का नहीं है तो नहीं भी बन सकते हैं.