पटना: बिहार के शिक्षा विभाग की जब से केके पाठक (KK Pathak) ने कमान संभाली है तब से नए-नए फरमान जारी हो रहे हैं ताकि व्यवस्था ठीक हो सके. अब शिक्षकों के लिए बुधवार (13 दिसंबर) को विभाग की ओर से नया फरमान जारी हुआ है. शिक्षकों ने नहीं माना तो एक फरवरी 2024 से उनका वेतन भी रुक जाएगा. जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में शिक्षक अपना आवास रखें.


हर दिन 40 हजार स्कूलों का हो रहा निरीक्षण


शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि प्रतिदिन 40 हजार सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है. निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कई शिक्षक स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और विद्यालय की अवधि के पूर्व ही घर की ओर निकल जाते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि शिक्षकों का आवास स्कूलों से काफी दूरी पर है. शिक्षा विभाग की ओर से इस समस्या को खत्म करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.


31 जनवरी से पहले शिक्षक दें शपथ पत्र


शिक्षा विभाग का मानना है कि इस आदेश से शिक्षक समय पर स्कूल आ जा सकेंगे और उनको कोई असुविधा भी नहीं होगी. वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि 31.1.2024 से पहले शिक्षक शपथ पत्र दें कि वह जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसके 15 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे वरना 1.2.2024 से वेतन रोक दिया जाएगा.


नवनियुक्त एवं नियोजित शिक्षकों पर आदेश लागू


शिक्षा विभाग ने अपने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि अपने जिलों के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को यह सूचित कर दीजिए कि विद्यालय के प्रखंड मुख्यालय या विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में ही आवास रखना है. यह आदेश नवनियुक्त शिक्षक एवं नियोजित शिक्षकों पर भी लागू होगा.


यह भी पढ़ें- IAS Promotion: शिवहर के DM पंकज कुमार समेत 26 आईएएस अफसरों का हुआ प्रमोशन, यहां देखिए पूरी लिस्ट