बिहार: पंचायतों के खाते से राशि निकासी पर लगी रोक सशर्त हटी, इन शर्तों का करना होगा पालन
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद विभाग ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और सशर्त खातों के संचालन पर से रोक हटा दी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा गुरुवार को नया आदेश जारी किया गया है.
पटना: बिहार पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है. चुनाव के बाबत 24 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है. 11 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 24 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी जो 12 दिसंबर तक चलेगी. अधिसूचना जारी होते ही जहां एक ओर चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. वहीं, पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की ओर से संचालित सभी खातों के संचालन पर चुनाव खत्म होने तक प्रतिबंध लगा दिया था.
विभाग की ओर से 24 अगस्त को जारी नोटिस में ये कहा गया था कि सिर्फ नल-जल योजना से जुड़े कार्य को पूरा करने की छूट है. इसके अतिरिक्त सभी काम चुनाव सम्पन्न होने तक स्थगित रहेंगे. पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया था. सत्ताधारी दल के विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों ने पूरे मामले पर सवाल खड़े करते हुए विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी.
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद विभाग ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और सशर्त खातों के संचालन पर से रोक हटा दी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि योजनाएं अगर पहले से स्वीकृत हैं और उनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, तो उन पर रोक नहीं है. लेकिन नए सिरे से उक्त योजनाओं की स्वीकृति और पहले से भी स्वीकृत लेकिन जिस योजना पर काम अबतक शुरू नहीं किया गया हो उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने पर पूरी तरह से रोक रहेगा.
आदेश में कहा गया है, " विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उनके कार्यों और राशि के भुगतान पर लगी रोक को इस शर्त के साथ हटाया जाता है कि कार्यों का क्रियान्वयन / अनुश्रवण और धन राशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के स्तर से निर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए करना सुनिश्चित किया जाएगा."
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