Bihar Traffic Challan: बिहार में जैसी गाड़ी वैसा फाइन, प्रदूषण फेल रहा तो बाइक, कार, ऑटो वालों को कितना देना होगा? जानें
Bihar Pollution Fail Vehicle Fine Reduced: प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने पर ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था की गई है. जनहित को देखते हुए चालान की राशि को कम किया गया है.
Bihar Pollution Fail Vehicle Fine: बिहार में प्रदूषण फेल वाहनों पर लगने वाले जुर्माने को अब कम किया गया है. कार, बाइक, ऑटो और बाकी अन्य गाड़ियों के लिए अलग-अलग जुर्माना तय किया गया है. पहले की बात करें तो दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या मालवाहक वाहन को प्रदूषण फेल होने पर एक समान दस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता था. अब जैसी गाड़ी होगी वैसा फाइन लगेगा. जुर्माना एक हजार से लेकर पांच हजार तक कर दिया गया है.
एक सप्ताह के बाद निर्गत होगा दूसरा चालान
इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण प्रमाण-पत्र के मामले में ई-चालान जमा करने के लिए वाहन चालकों को सात दिनों का समय मिलेगा. एक सप्ताह के ग्रेस पीरियड के बाद ही दूसरा चालान निर्गत किया जाएगा. बताया जाता है कि यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से पांच दिनों के बाद प्रभावी होगी.
प्रदूषण फेल होने पर अब किस गाड़ी के लिए कितना जुर्माना?
- दो पहिया वाहनों (बाइक, स्कूटर) के लिए पहली बार 1000 और दूसरी बार 1500 रुपये.
- तीन पहिया वाहनों के लिए पहली बार 1500 और दूसरी बार 2000 रुपये.
- हल्के वाहन (कार, जीप) के लिए पहली बार 2000 और दूसरी बार 3000 रुपये.
- मध्यम मोटर वाहन के लिए पहली बार 3000 और दूसरी बार 4000 रुपये.
- भारी मोटर वाहन के लिए पहली बार 5000 और दूसरी बार 10000 रुपये.
बता दें कि प्रदेश के टोल-प्लाजा पर ई-डिटेक्शन के माध्यम से प्रदूषण के साथ बीमा और परमिट फेल औसत अभी एक हजार वाहनों का हर दिन ई-चालान कट रहा है. ऐसे में जुर्माना घटने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लेकिन विभाग ने कहा है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र को वाहन मालिक जरूर अपडेट करा लें.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने क्या कहा?
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने पर ऑटोमैटिक ई-चालान की व्यवस्था की गई है. जनहित को देखते हुए चालान की राशि को वाहनों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है. उन्होंने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे समय रहते हुए प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट करा लें.
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