पटनाः मंगलवार को अनलॉक-2 की अवधि समाप्त हो रही है. इसके साथ ही बुधवार 23 जून से लेकर छह जुलाई तक बिहार में अनलॉक-3 शुरू हो जाएगा. सोमवार को ही इसकी घोषणा की जा चुकी है. अनलॉक-3 में कई क्षेत्रों में राहत दी गई है तो कई क्षेत्रों में भी अभी भी पाबंदी है.
सोमवार को अनलॉक-3 की हुई घोषणा के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे. दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी जबिक नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके अलावा पार्क और उद्यान को सुबह 6 बजे सुबह से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. नीते प्वाइंट में समझें कि किन क्षेत्रों में छूट दी गई और कहां है पाबंदी.
अनलॉक-3 में कुछ नियम बदले तो कुछ पहले की तरह
- शादियों में अब 25 लोग शामिल हो सकेंगे. पहले यह संख्या 20 तक थी.
- श्राद्ध कार्यक्रम में भी अब 20 की जगह 25 लोग हो सकेंगे शामिल.
- नाइट कर्फ्यू अब रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा.
- बैंकिंग सेवा, एटीएम से जुड़ी सेवाएं, सभी प्रकार के निर्माण कार्य पहले की तरह होते रहेगा.
- ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां भी पहले की तरह जारी रहेंगी.
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्यूनिकेशन सेवाएं.
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान.
- आवश्यक जरूरत की दुकानें जैसे फल, सब्जी और दूध, पीडीएस की दुकानें.
- अब शाम के सात बजे तक खुलेंगी दुकानें.
- सभी कार्यालय 100 फीसद हाजिरी के साथ खोले जाएंगे.
इन क्षेत्रों में राहत के लिए करना होगा इंतजार
- सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल के खुलने के लिए करना होगा इंतजार.
- स्टेडियम, जिम, स्कूल और कोचिंग-कॉलेज को भी अभी रखा गया है बंद.
- सभी धार्मिक स्थल के साथ खुले में हर तरह के समारोह पर प्रतिबंध.
- शादियों में अभी भी डीजे पर पाबंदी, बारात पर भी रेहगी रोक.
- सरकारी स्कूल या कॉलेजों में अभी नहीं ली जाएगी कोई भी परीक्षा.
बता दें कि धीरे-धीरे बिहार में कोरोना के नए संक्रमितों में कमी आ रही है जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर समीक्षा कर रहे हैं. इसके बाद शर्तों के साथ धीरे-धीरे छूट दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण की संख्या जो कम हो रही है वह बढ़ने ना लगे. अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक नियमों के साथ अनलॉक-3 शुरू किया जा रहा है.
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