Bihar Unlock-4 Guidelines: होटल में बैठकर खाने से लेकर बारातियों की संख्या तक, जानें किन-किन क्षेत्रों में मिली छूट
विवाह समारोह अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे. लेकिन इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिनों पहले देनी होगी.
![Bihar Unlock-4 Guidelines: होटल में बैठकर खाने से लेकर बारातियों की संख्या तक, जानें किन-किन क्षेत्रों में मिली छूट Bihar Unlock-4 Guidelines: From eating in the hotel to the number of member in marriage, know all the relaxation ann Bihar Unlock-4 Guidelines: होटल में बैठकर खाने से लेकर बारातियों की संख्या तक, जानें किन-किन क्षेत्रों में मिली छूट](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/07/05/3cfe26193378249eb9b196729f3e728a_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
पटना: देश सहित राज्य में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए सरकारी ओर से जनता को राहत देने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से सूबे की जनता को बड़ी राहत दी गई है. सोमवार को आयोजित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए कई क्षेत्रों छूट की घोषणा की गई है. ये छूट सात जुलाई, 21 से छह अगस्त, 2021 तक लागू रहेंगे.
बिहार अनलॉक-4 के संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं-
1. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय रोजाना सामान्य रूप से खुल सकेंगे. सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त लोगों को प्रवेश करने की अनुमति होगी. कार्यालय प्रधान इस संबंध में आदेश निर्गत कर सकेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय की ओर से लिया गया निर्णय प्रभावी होगा.
2. विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे.
3. राज्य सरकार के आयोगों की ओर से नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा. इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) शिक्षा विभाग की ओर जारी किए जाएंगे.
5. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी. स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा.
6. इन संस्थानों संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल/कोचिंग/ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.
7. क्लब, जिम और स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा सकेंगे. लेकिन इस सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा.
8. संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों. प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए.
9. रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा. होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जा सकेगा. संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका लगवा चुके हों.
10. विवाह समारोह अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे. लेकिन इनमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिनों पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. बाकी नियम पूर्ववत लागू रहेंगे.
यह भी पढ़ें -
RJD के 25वें स्थापना दिवस पर लालू यादव ने किया एलान, जल्द करेंगे बिहार के सभी जिलों का दौरा
Ram Vilas Paswan Jayanti: पशुपति पारस ने किया भाई को याद, कहा- आपकी कमी महसूस हो रही
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)