Bihar Unlock-4 Guidelines: बिहार में आज से बदल गए कई नियम, नई गाइडलाइंस को यहां पढ़ें
अनलॉक-4 की घोषणा करते हुए बीते सोमवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद कई क्षेत्रों में छूट दी है. नई गाइडलाइंस सात जुलाई से छह अगस्त तक लागू.
पटना: कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर कम होने के बाद से कई राज्यों ने अपने-अपने अनुसार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बिहार में भी अनलॉक-4 की घोषणा करते हुए बीते सोमवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलान कर दिया है राज्य में अब स्कूल-कॉलेज शर्तों के साथ सात जुलाई से खोल दिए जाएंगे. फिलहाल 11वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50 फीसद छात्रों की उपस्थिति के साथ ही शुरू करने की अनुमति दी गई है.
छह अगस्त तक बिहार में नई गाइडलाइंस लागू
स्कूल-कॉलेजों के खुलने के साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है. वहीं, सात जुलाई से बिहार में सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, रेस्टोरेंट एवं नाश्ते-खाने की दुकानों, जिम-क्लब व स्विमिंग पूल को भी खोलने का निर्देश दिया गया है. शादी में अब 50 लोग और अंतिम संस्कार में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे. नई गाइडलाइंस छह अगस्त तक के लिए.
अनलॉक-4 की गाइडलाइंस को एक नजर में देखें
- क्लब, जिम व स्विमिंग पूल 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, सिनेमाघर और थियेटर रहेंगे बंद.
- नियमों के तहत राज्य के आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करा सकेंगे, 10वीं तक के स्कूल, ट्रेनिंग- प्रशिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे.
- रेस्टोरेंट-खाने-नाश्ते की दुकानों में 50 फीसद क्षमता के साथ बैठकर खाने की छूट, शापिंग माल अभी बंद रहेंगे.
- होम डिलीवरी सुबह नौ से रात नौ बजे तक मान्य, कर्मियों का टीकाकरण जरूरी, धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे.
- विवाह-श्राद्ध समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति ही रह सकेगी, सार्वजनिक संस्थान पर किसी भी आयोजन पर रोक.
- रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
- बारात में डीजे, बारात जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी.
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