पटनाः बिहार में घटते संक्रमण को देखते हुए बुधवार से राज्य सरकार ने कुछ छूट बढ़ा दी है. मंगलवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई. अब नई गाइडलाइन के अनुसार 16 से 22 जून तक सुबह के छह बजे से लेकर शाम के छह बजे तक दुकानें खुलेंगी. वहीं नाइट कर्फ्यू शाम के सात बजे की जगह रात के आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा.
कुछ पाबंदियां अभी पहले की तरह ही रहेंगी जारी
मंगलवार को आई नई गाइडलाइन में कई नियमों में अभी फेरबदल नहीं किया गया है. यानी कुछ पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी बंद ही रहेंगे. शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, क्लब और जिम, पार्क को भी अभी खोलने की अनुमित नहीं दी गई है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर भी हर तरह के कार्यक्रमों पर रोक है.
इसके अलावा शादी और श्राद्ध में अभी भी 20 लोगों की ही अनुमति है. रेस्तरां और ढाबे सुबह के नौ बजे से लेकर रात के नौ बजे तक खाना दे सकते हैं लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी. जबकि सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को पांच बजे तक खोला जा सकेगा. हालांकि जिला प्रशासन को सख्त चेतावनी दी गई है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर बाजार को अस्थायी रूप से बंद कर सकता है.
अनलॉक -2 के फैसले एक नजर में ऐसे समझें
- सभी दुकानें सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी.
- रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
- जुलाई से पहले समीक्षा के बाद ही शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे.
- ऑनलाइन पढ़ने-पढ़ाने का काम जारी रहेगा.
- दिन भर गाड़ियों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी मुसाफिरों को इजाजत होगी
- कहीं भी आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी.
- रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी सेवा की अनुमति रहेगी.
- सभी कार्यालय 50 फीसद हाजिरी के साथ खोले जाएंगे.
- दफ्तर शाम 5 बजे तक ही खुले रह सकते हैं
- शादी-श्राद्ध में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
- नई गाइडलाइन्स के उल्लंघन पर सीएमजी के तहत कार्रवाई.
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