पटना: बिहार में करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीटीईटी पास अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें.


बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जज डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की सिंगल बेंच ने नीरज कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश जारी किया है. सिंगल बेंच के इस आदेश के साथ ही उक्त बहाली मामले में होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गयी है.


हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सूबे की शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही नियोजन इकाईयों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल जारी किया जाएगा. बता दें कि मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.


मालूम हो कि सरकार गठन के बाद अब सरकार ने अपने चुनावी वादों को करने की शुरुआत कर दी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 2020-2025 तक 20 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई है. साथ ही राज्य में सभी को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने के फैसले पर भी मुहर लगा है.


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