पटनाः करीब एक महीने के बाद जाकर बुधवार से कई दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है. सैलून, बर्तन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खेलकूद आदि की दुकानें अब सुबह के छह बजे से लेकर दोपहर के दो बजे तक खुल सकेंगी. हालांकि यह दो से आठ जून तक ही प्रभावी होगा. इसके बाद के निर्णय आगे देखे जाएंगे. इस संबंध में जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है.


जिलाधिकारी ने बकायदा एक लिस्ट जारी कर दी है कि किस दिन कौन सी दुकानें खोलनी हैं. अगर आप घर से खरीदारी के लिए निकल रहें हैं तो यह देखकर निकलें कि वह दुकान उस दिन खुलेगी या नहीं. वहीं दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर को रखना आनिवार्य है. इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. आवश्यक सेवाओं और ई-पास वाले वाहनों को परिचालन की अनुमति दी गई है. निजी कार्यालय, मार्केट कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद रहेंगे.


हालांकि पहले की तरह जो जरूरी सामान जैसे फल, किराना और सब्जी आदि की दुकानें हर दिन खुलती रहेंगी. इनका समय भी सुबह के छह बजे से लेकर दोपहर के दो बजे तक रहेगा. सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन में 50 फीसद यात्री ही बैठेंगे. वहीं, शादी और श्राद्ध में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी.


दवाखाना, अस्पताल, नर्सिंग होम, बैंक, बीमा, एटीएम, निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाई, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, दूर संचार सेवा, डाक विभाग, कोल्ड स्टोरेज, निजी सुरक्षा एजेंसी और ठेला पर फल-सब्जी की बिक्री को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.


हर दिन खुलने वाली दुकानों की सूची


जो दुकानें पहले हर दिन खुलती थीं वह आगे भी खुलती रहेंगी. इनमें किराना, डेयरी, मिल्क बूथ, फल-सब्जी, अनाज मंडी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरण की दुकानें हैं. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पशु चारा और जन वितरण दुकानें भी दोपहर के दो बजे तक खुलेंगी.


सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें


अलटरनेट व्यवस्था में स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें तीन दिन खुलेंगी. इनमें उत्पाद, मरम्मत कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, फर्नीचर, साइकिल, बाइक, सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल और वर्कशॉप, टायर-ट्यूब, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र और नंबर प्लेट की दुकानें शामिल हैं.


मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें


इसके अलावा सप्ताह में तीन दिन अलटरनेट व्यवस्था के तहत कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी की दुकान, बर्तन, खेलकूद की सामग्री, जूता-चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद, ड्राई क्लीनर्स, निर्माण सामग्री, सीमेंट, बालू, सैनेटरी  फिटिंग, पेंट सहित अन्य दुकानें खुलेंगी.


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