Complaint Against MP Sudhakar Singh: बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और लोकसभा चुनाव में बक्सर से एनडीए प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है. बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने आधारहीन बयान दिए जाने पर सांसद के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज कराई किया है. दरअसल आरजेडी सांसद पर मानहानि अपराध करने का आरोप लगाया गया है.
बीजेपी के महामंत्री का क्या है आरोप?
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा ने दर्ज कराए गए परिवाद पत्र संख्या 13659 /2024 में बीजेपी के महामंत्री तिवारी ने कहा है कि बक्सर के सांसद ने मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो मानहानि का अपराध है. उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने 29.10.2024 को एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक एवं आधारहीन आरोपों और भाषा का भी प्रयोग किया है.
बीजेपी नेता ने कहा कि इससे पहले मैंने अधिवक्ता राधेश कुमार शर्मा के माध्यम से दिनांक 1.10.2024 को ही कानूनी नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था. दिनांक 5.10.2024 को सांसद को भेजी गई लीगल नोटिस मिल गई, इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद मैनें पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया है.
कोर्ट से की है दंडात्मक कार्रवाई की मांग
मिथिलेश तिवारी ने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करवाया है. उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा बयान एक सांसद का होगा, ये न्यायालय को तय करना है. इनकी नीयत केवल मेरी मानहानि का ही नहीं बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, मेरे शुभचिंतकों को भी स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमों में फंसाने की है. आशा है न्यायालय के जरिए आरोपी सांसद के खिलाफ अवश्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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