Case Against Shahrukh Khan: बिहार के कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ मुकदमा, लता मंगेशकर की श्रद्धांजलि सभा में फूंक मारने से जुड़ा है मामला
वकील रमेश सिंह चंदेल ने बताया, " हमने शाहरुख के विरुद्ध आईपीसी की धारा-295, 295a, 500, 504 के तहत परिवाद दायर किया गया है. संविधान हमें इजाजत देती है हम अपनी बातों को न्यायालय में मजबूती के साथ रखें."
हाजीपुर: बिहार के हाजीपुर कोर्ट में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. शाहरुख पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप है. दरअसल, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के श्रद्धांजलि सभा में अभिनेता ने इस्लाम धर्म के अनुसार दुआ पढ़कर फूंक मारी थी. लेकिन उनकी फूंक मारने को लोगों ने थूक फेंकना समझ कर निशाना साधना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में बजरंग दल के नेता ने कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर की है. मंगलवार को उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ ई-फाइलिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
बजरंग दल नेता ने कही ये बात
शाहरुख खान पर मुकदमा दर्ज कराने वाले बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह ने बताया कि फूंकने और थूकने की कोई परंपरा नहीं होती है. किसी के श्रद्धांजलि सभा में जाकर ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्हें न्यायालय में बुलाकर पूछना चाहिए कि ऐसी हरकत उन्होंने क्यों की, जिससे हिंदू परंपरा पर ठेस पहुंची है. मुझे न्यायालय पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा.
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वकील ने कही ये बात
वहीं, कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील रमेश सिंह चंदेल ने बताया, " हमने कोर्ट में शाहरुख के विरुद्ध आईपीसी की धारा-295, 295a, 500, 504 के तहत परिवाद दायर किया गया है. संविधान हमें इजाजत देती है हम अपनी बातों को न्यायालय में मजबूती के साथ रखें. मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय की ओर से इंसाफ किया जाएगा.
गौरतलब है कि रविवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन मुबंई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में हो गया था. ऐसे में उनके निधन के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे शाहरुख खान ने इस्ताम धर्म के अनुसार फतवा पढ़कर फूंक मारी थी, जिसके बाद वे विवादों में घिर गए हैं. हालांकि, इस्लाम धर्म को जानकार का कहना है कि अभिनेता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी भी धर्म की मान्यता को ठेंस पहुंची है.
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