राकेश टिकैत के खिलाफ बिहार के कोर्ट में केस दर्ज, परिवादी ने किसान नेता पर लगाए ये गंभीर आरोप
अधिवक्ता की मानें तो अखबार में ऐसी खबरें देख कर उन्होंने टिकैत के खिलाफ केस करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें किसान नेता की ओर से दिया गया बयान भड़काऊ लगा.
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजेएम कोर्ट में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है. दरअसल, कृषि कानून की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे टिकैत ने बीते दिनों कानून वापसी की मांग नहीं माने जाने पर देश के 16 राज्यों की बिजली काटने की धमकी दी थी. ऐसे में उनपर लोगों को भड़का कर दंगा के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर कराया गया है.
क्या है पूरा मामला ?
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने गुरुवार को इस मामले में आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया है. इस संबंध में उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत द्वारा राजस्थान के दौसा जिले में आयोजित किसान महापंचायत में किसानों की बात नहीं सुनने पर देश के 16 राज्यों में विद्युत कनेक्शन काट दिए जाने की धमकी दी गई थी, जो विभिन्न दैनिक अखबारों में भी छपी है.
इन धाराओं के तहत दर्ज कराया परिवाद
अधिवक्ता की मानें तो अखबार में ऐसी खबरें देख कर उन्होंने टिकैत के खिलाफ केस करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें किसान नेता की ओर से दिया गया बयान भड़काऊ लगा. उन्होंने आईपीसी की धारा 504, 506, 153, 153B और 160 के तहत उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है. इधर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवाद स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है.
बता दें कि मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भी परिवाद दायर किया गया है. इस मामले में परिवादी ने सीएम ममता बनर्जी के ऊपर पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा के दौरान बिहारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आठ अप्रैल रखी गई है.
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