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Caste Census in Bihar: HC से फिर बिहार सरकार को झटका, याचिका खारिज, कहा- जो डेट तय है उसी पर होगी सुनवाई
Patna High Court: सरकार का पक्ष महाधिवक्ता पीके शाही कोर्ट में रख रहे थे. आज पटना हाई कोर्ट को फैसला लेना था कि तीन जुलाई की जगह किस डेट को सुनवाई होगी.
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पटना: जातीय गणना (Caste Census) पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) से बिहार सरकार (Bihar Government) को फिर झटका लगा है. कोर्ट की ओर से कहा गया है कि पहले से जो तय तारीख है उसी पर सुनवाई होगी. कोर्ट की ओर से पहले से सुनवाई के लिए तीन जुलाई का समय दिया गया है. कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी जिसमें अपील की गई थी कि तीन जुलाई से पहले सुनवाई की जाए. यानी जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई थी.
महाधिवक्ता पीके शाही कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे थे. पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से दायर की गई याचिका (इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन) को स्वीकार कर लिया था. सुनवाई के लिए मंगलवार (9 मई) की तारीख दी गई थी. इस पर आज सुनवाई हुई है. कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहले से तय तारीख तीन जुलाई को ही अगली सुनवाई होगी.
बिहार सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप
दरअसल याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका में कहा गया था कि बिहार सरकार के पास जातीयों को गिनने का अधिकार नहीं है. ऐसा करके सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है. जातीय गणना में लोगों की जाति के साथ-साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है. ये उसकी गोपनियता के अधिकार का हनन है. जातीय गणना पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपये भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है.
चार मई को कोर्ट की ओर से लगाई गई थी अंतरिम रोक
ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने जातीय गणना पर रोक की मांग की थी. बता दें कि पटना हाई कोर्ट की ओर से चार मई को जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई थी. तीन जुलाई को अगली सुनवाई होनी है. कोर्ट से आज फिर बिहार सरकार को झटका लगा है.
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