औरंगाबादः कोरोना वायरस (Corona Virus) को देखते हुए इस बार औरंगाबाद के ऐतिहासिक देव में छठ पूजा (Chhath Puja 2021) के मौके पर मेला नहीं लगेगा. सोमवार को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने देव कार्तिक छठ पर्व के आयोजन को लेकर बैठक की. इस दौरान बताया कि कोविड-19 को देखते हुए देव प्रखंड में कार्तिक छठ मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा. साथ ही देव में छठ पूजा से संबंधित आयोजित किए जाने वाले हर तरह के कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान छठ पूजा को देखते हुए गाइडलाइंस भी जारी की गई है.


दरअसल, देव छठ मेला में लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं. ऐसे में इस बार छठ पूजा को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देव छठ पूजा में किसी भी श्रद्धालु को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. छठ पूजा के लिए प्रत्येक श्रद्धालु के साथ परिवार के अधिकतम दो से तीन सदस्यों की ही अनुमति रहेगी. किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश मंदिर और तालाब क्षेत्र में वर्जित रहेगा.


यह भी पढ़ें- Crackers Banned in Bihar: बिहार के 4 जिलों में इस बार दीपावली पर नहीं कर पाएंगे आतिशबाजी, जानें किसे मिली छूट


वहीं, बाहर से आने वाले यात्रियों को एनएच-02 पर देव जाने वाले प्रवेश द्वार एवं देव प्रखंड के अन्य मार्गों से आने वाले यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जाएगा. एनएच-02 के विभिन्न स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी जिनके द्वारा बिना टीकाकरण के आए आगंतुकों को वापस भेज दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि देव प्रखंड के शत प्रतिशत स्थानीय लोगों का अनिवार्य रूप से कैंप लगाकर टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें.


सादगी के साथ मनाना होगा छठ


बताया जाता है कि छठ पूजा के दौरान केवल सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड ही खुला रहेगा. छठ पूजा सादगी पूर्वक मनाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का सजावट आदि की व्यवस्था नहीं की जाएगी परंतु बिजली आदि की व्यवस्था रहेगी. जगह-जगह पर श्रद्धालुओं की ओर से टेंट बांस, बल्ला, तंबू आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंदिर, तालाब एवं प्रखंड कार्यालय के इर्द-गिर्द मकान मालिकों द्वारा बाहर से आए श्रद्धालुओं को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र देखे आवास मुहैया नहीं कराया जाएगा. यदि बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के आवास मुहैया कराया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.


पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. साथ ही जन प्रतिनिधि, मंदिर के न्यास परिषद के सदस्यों एवं स्थानीय खास लोगों के साथ समय समय पर बैठक की जाए और उन्हें भी बिना किसी समारोह के सादगी पूर्वक छठ मनाने के लिए बताया जाए.



यह भी पढ़ें- Bihar News: बिहार में सन्नी देओल और प्रियंका चोपड़ा के ‘बेटे’ ने दी परीक्षा, सवाल से बच्चा घबराया तो उत्तर से शिक्षक