Article 370: अनुच्छेद 370 को लेकर 'सुप्रीम फैसला' पर चिराग ने जताई खुशी, बताया मोदी सरकार का कश्मीर में अगला कदम
Supreme Court Verdict: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया है. वहीं, इस फैसले में चिराग पासवान ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी है.
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पटना: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) राज्य में अनुच्छेद 370 (Article 370) को लेकर आज (11 दिसंबर) को फैसला सुनाया है. इस फैसला के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने कहा कि हम लोगों को इस तरह के फैसले की उम्मीद थी. जम्मू-कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इस पर हम लोगों की खुशी है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में बहाल करने को लेकर जो बाते कही है इस पर नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही कमिटेड है. सरकार जल्द चुनाव भी कराएगी.
'हम लोगों ने हमेशा इस फैसले का समर्थन किया'
चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले पर बार-बार सवाल खड़े कर रहे थे. हम लोगों ने हमेशा इस फैसले का समर्थन किया. सदन में जब इस प्रस्ताव को लाया गया था तब मैंने ही अपनी पार्टी की तरफ से मत रखते हुए इसका समर्थन किया था.
अनुच्छेद 370 पर उच्चतम न्यायालय ने सुनाया ये फैसला
बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है.
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