पटना: चुनावी साल में नीतीश सरकार दलित वर्ग को एक बड़ी सौगात देने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में एससी/एसटी कल्याण अधिनियम 1995 के तहत गठित सतर्कता और मोनिटरिंग कमिटी की बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वो तत्काल राज्य में एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने के लिए नियम बनाएं.


20 सितम्बर तक करें कांडों का निपटारा


बैठक में समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि लंबित कांडों का निपटारा 20 सितम्बर, 2020 तक करें. संबंधित विभागों के सचिवों से सम्पर्क कर मामले का जल्द निपटारा करें. इन्वेस्टिगेशन को तेजी से पूरा करें. जो पदाधिकारी मामलों के निपटारे में गंभीरता नहीं दिखाते हैं, उन पर कार्रवाई करें.


नियुक्ति की प्रक्रिया में लाएं तेजी


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, " सभी थानों में लाॅ एण्ड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग-अलग विंग बनाए गये हैं ताकि लाॅ एण्ड ऑर्डर का भी बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन भी समय पर पूरा हो. विधि विभाग की ओर से अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं, जो विशेष लोक अभियोजक अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन्हें मुक्त करें."


एससी/एसटी परिवारों को उपलब्ध कराएं भूमि


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, " आज की बैठक में सभी जन प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. उस पर गौर करते हुए जल्द कार्रवाई करें. आज जिन-जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गई है, उनका निपटारा समय पर करें. राशन कार्ड वितरण, महादलित के अलावा सभी एससी/एसटी के वास रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराना, उनके लिए आवास निर्माण आदि कामों में भी तेजी लाएं.


विभिन्न योजनाओं का दें लाभ


उन्होंने कहा कि सभी थानों में दर्ज कांडों की समीक्षा थानावार पुलिस महानिदेशक की ओर से की जाए. एससी/एसटी से संबंधित आज जितने विषयों की चर्चा हुई है और इसके अलावा उनके लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के लिए मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें.


नौकरी देने के लिए तत्काल नियम बनाएं


मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को तत्काल राहत के लिए अग्रिम राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराएं. इसके लिए सभी जिलों में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि एससी/एसटी के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है. इसके अलावा एससी/एसटी परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिए तत्काल नियम बनाएं.


मुख्यमंत्री ने कहा, " एससी/एसटी के कल्याण के लिए हर जरूरी काम किए जा रहे हैं. एससी/एसटी के उत्थान के लिए और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अन्य संभावनाओं/योजनाओं पर भी विचार करें. इसके अलावा और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, उनके लिए सब कुछ किया जाएगा. एससी/एसटी के उत्थान से समाज का उत्थान होगा."