पटनाः प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए डीएम, एसएसपी, एसपी, एसडीओ व एसडीपीओ को कड़ा निर्देश दिया है. सोमवार को उन्होंने निर्देश जारी कर कहा कि सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक शहर के महत्वपूर्ण चौक-चौराहों और संवेदनशील जगहों को चिह्नित करें. साथ ही उन स्थलों और प्रमुख मार्गों में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करें. इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ब्रीफिंग करने और उनके निर्धारित दायित्व के विषय में अवगत कराने का निर्देश दिया.
अनुमंडलीय क्षेत्र में गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश
प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा. निर्देश दिया कि जरूरत के हिसाब से वे अपने स्तर से भी महत्वपूर्ण स्थलों पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती करने कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाएं.
आयुक्त ने नाइट कर्फ्यू के तहत वाहनों की अनावश्यक आवाजाही ना हो इसपर पूरी नजर रखने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी डीएम एसपी को दुकानों को छह बजे शाम तक हर हाल में बंद कराने के लिए कहा. इसके लिए सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील होकर ससमय दुकानों को बंद कराना सुनिश्चित करेंगे.
आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को नाइट कर्फ्यू संबंधी आदेश में निहित प्रावधान एवं कोविड प्रोटोकॉल के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए माइक से जानकारी देने के लिए निर्देश दिया ताकि आम व्यक्ति जागरुक एवं प्रेरित होकर सरकारी दिशा निर्देश का पालन कर सकें. इससे जागरूकता फैलेगी और लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर सकेंगे.
प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश
- शहर के प्रमुख चौक चौराहों/संवेदनशील स्थलों को चिह्नित करना है.
- डीएम-एसपी को संयुक्तादेश निर्गत कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती करनी है.
- कर्फ्यू के दौरान लोगों के अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगानी होगी.
- अनावश्यक वाहनों के परिचालन पर भी रोक रहेगी.
- आवश्यक सेवाओं को बहाल रखा जाएगा.
- छह बजे शाम तक दुकानों को हर हाल में बंद करना होगा.
- सभी थाना प्रभारी भ्रमणशील रहेंगे और अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे.
- नाइट कर्फ्यू संबंधी आदेश के निहित विंदुओं का आम जनता के बीच प्रसार करने और लागू करने का निर्देश.
- चिकित्सा कार्य में लगे डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और दवा दुकानदार के अस्पताल व दुकानों में आने जाने में रोक नहीं.
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