पटना: बीजेपी (BJP) के विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar), उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और चार अन्य लोगों के खिलाफ शनिवार को पटना की एक अदालत में शिकायत दर्ज की गई. बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू की ओर से दायर की गई इस शिकायत में पटना के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है. कृष्णा सिंह कल्लू हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं. यह याचिका वकील सुनील कुमार सिंह के माध्यम से पटना दीवानी अदालत में दायर की गई है.


शिकायत में लगाया गया ये आरोप


सुनील कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि हमने 302 (हत्या) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है. बीजेपी का मार्च शांतिपूर्ण था, इसके बावजूद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. बीजेपी का आरोप है कि बृहस्पतिवार को पार्टी के 'विधानसभा मार्च' के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण उसके जहानाबाद जिला महासचिव विजय सिंह की मृत्यु हो गई.


बीजेपी की चार सदस्यीय टीम पहुंची थी पटना


वहीं, बीजेपी ने शनिवार को कहा कि पिछले दिनों उसके ‘विधानसभा मार्च’ के दौरान राज्य प्रायोजित और क्रूर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी. नड्डा द्वारा गठित चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम ने यहां यह बात कही. टीम ने 13 जुलाई को पुलिस कार्रवाई में घायल हुए और अस्पतालों में उपचार करा रहे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. टीम के सदस्यों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल और विष्णु दयाल राम भी शामिल हैं.


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