मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश दिया है. दरसअल, कोरोना काल में सिंगर कनिका कपूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में जानबूझ कर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चमी प्रथम सतीश चंद्रा के कोर्ट ने कनिका के खिलाफ जांच का आदेश दिय है. इस आदेश के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा पूरे मामले की जांच करेंगे.


बता दें कि परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 23 मार्च, 2020 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पश्चमी प्रथम सतीश चंद्रा के न्यायालय में कनिका कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें कनिका कपूर पर जान बूझकर साजिश के तहत कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.


दरअसल, कोरोना काल में विदेश से लौटीं कनिका कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतर कर सीधे एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच गई थी. इस वजह से कार्यक्रम में मौजूद कई लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे. उस वक़्त कनिका पर आरोप लगा था कि सभी तथ्य जानने के बावजूद उनके द्वारा उसे छिपाया गया.


फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं. वहीं मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2021 को तय की गई है. इस बात की जानकारी परिवादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दी है.


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