Bihar Driving License New Rule: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो इससे पहले जान लें नया नियम, क्योंकि बिहार में इसके तरीके में अब बदलाव किया गया है. बिहार परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है, अब वहीं से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी बनेगा. 


बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव कर दूसरे जिले में परमानेंट लाइसेंस बनाने का विकल्प खत्म किया है. साथ ही सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में चालक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्देश भी दिया गया है. परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है.


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पहले क्या था नियम?


बिहार में लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में पहले कोई बाध्यता नहीं थी. किसी जिले से लर्निंग और किसी अन्‍य से परमानेंट लाइसेंस बनवाया जा सकता था. वेबसाइट पर कहीं से लर्निंग और कहीं से परमानेंट लाइसेंस बनवाने का ऑप्शन था. इसके चलते यह होता था कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य वाले जिले से लर्निंग लाइसेंस बनवाकर आवेदक दूसरे जिले में बिना टेस्ट दिए परमानेंट लाइसेंस बनवा लेते थे. अब इसी सब को देखते हुए सारे बदलाव किए गए हैं. अब इसे समाप्त कर दिया गया है.


जहां लर्निंग वहीं परमानेंट भी


बताया जाता है कि अब जहां से लर्निंग लाइसेंस बनेगा, उसी जिले से परमानेंट लाइसेंस भी बनवाना होगा. ऐसे में अब परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी जिले में पर्याप्त संख्या में चालक प्रशिक्षण संस्थान खुलवाए जाएं. वहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के जो ड्राइविंग स्‍कूल चलाए जा रहे हैं उनपर शिकंजा भी कसा जाए.  


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