Bihar Teacher Online Attendance News: बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी हुआ है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ के आदेश के आलोक में अब मंगलवार (25 जून) से बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अपनी उपस्थिति ई-शिक्षा कोष मोबाइल एप की मदद से ऑनलाइन दर्ज करनी होगी. मंगलवार से शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय आने के समय और विद्यालय से जाने के समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे.


हालांकि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की यह प्रक्रिया फिलहाल परीक्षण के तौर पर शुरू की जा रही है. इसके लिए प्रत्येक विद्यालय के कम से कम एक शिक्षक को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की बात कही गई है. इसके साथ ही सभी शिक्षक पहले की तरह ही ऑफलाइन उपस्थिति भी रजिस्टर में बनाएंगे. अगर किसी विशेष विद्यालय से एक भी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं होती है तो उस विद्यालय को बंद मानते हुए सभी शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है.






अपर मुख्य सचिव ने दिया है ये निर्देश


इससे पूर्व विगत रविवार (23 जून) को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बीपीएम और बीआरपी को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि 24 जून को संध्या 5 बजे तक सभी शिक्षकों और छात्र-छात्राओं का डाटा ई-शिक्षा कोष एप पर एनरोल कराना सुनिश्चित करेंगे. किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता बरतने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी.


नए आदेश से राज्य भर के शिक्षकों में रोष


उधर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में शिक्षकों को परेशानी हो रही है. शिक्षक संघ के साथ-साथ राज्यभर के शिक्षकों में शिक्षा विभाग के इस आदेश से काफी नाराजगी देखी जा रही है. इन लोगों का कहना है कि शिक्षकों को बगैर टैब या एंड्रॉइड फोन उपलब्ध कराए ही ई-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता लागू करना बिल्कुल गलत है.


इस संबंध में बांका जिला शिक्षा पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया है कि मंगलवार से तीन महीने तक शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर उपस्थिति दर्ज करानी है. शिक्षकों की शिकायत थी कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी है, इसको ध्यान में रखते हुए तीन माह तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर से उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया है. हालांकि ऑनलाइन उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि यह अभ्यास में आ सके. यदि किसी शिक्षक या प्रधानाध्यापक को परेशानी है तो वे जिला शिक्षा कार्यालय में संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या कोषांग से संपर्क कर सकते हैं.


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