नवादा: बिहार में लागू शराबबंदी कानून में संशोधन का असर दिखने लगा है. कानून में संशोधन के बाद पुलिस गिरफ्त में आए एक शराबी को सोमवार को नवादा जिले के नगर थाने से औपबंधिक जमानत पर मुक्त किया गया. शराबी को 25 अप्रैल को उत्पाद दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. कानून में संशोधन के बाद यह पहला मामला है, जब नगर थाना से ही शराबी को औपबंधिक जमानत पर मुक्त किया गया है. नगर थाना क्षेत्र के गोपाल नगर निवासी जितेंद्र कुमार को औपबंधिक जमानत पर मुक्त किया गया है.


कोर्ट ने कानून में संशोधन की कही बात


नगर थाना में पदस्थापित एसआई रवि रंजन ने बताया कि रविवार को रामनगर से नशे की हालत में जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया था. उसी दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया. लेकिन न्यायालय ने शराबबंदी कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि फिलहाल उत्पाद दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं हैं. न्यायालय के आदेश का पालन करना था. फलस्वरुप नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए शख्स को औपबंधिक जमानत पर मुक्त किया गया है.


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थानाध्यक्ष ने कानून का दिया हवाला


एसआई ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उत्पाद दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होने की उम्मीद है. लिहाजा औपबंधिक जमानत पर मुक्त किए गए शख्स को 25 अप्रैल को उत्पाद दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है कि पिछले दिनों शराबबंदी कानून में संशोधन किया गया है, जिसके तहत दंडाधिकारी के स्तर से नशे की हालत में गिरफ्तार आरोपित के मामले की सुनवाई होनी है. नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कहा कि कानून के तहत हम लोगों ने अपना काम किया है.


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