पटना: बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज की निर्माता एकता कपूर (Ekta Kapoor) और शोभा कपूर (Shobha Kapoor) के खिलाफ बेगूसराय कोर्ट (Begusarai Court) की ओर से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था. इस मामले में मंगलवार को पटना हाई कोर्ट की ओर से फिलहाल दोनों को राहत मिल गई है. यह गिरफ्तारी वारंट वेब सीरीज थ्री एक्स के सीजन 2 को लेकर जारी किया गया था. पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब आगे के लिए शिकायतकर्ता शंभू कुमार को नोटिस जारी किया है.


दरअसल थ्री एक्स वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन्स को लेकर बेगूसराय कोर्ट में 2021 में मामला दर्ज कराया गया था. कोर्ट को बताया गया है कि एकता कपूर की इस वेब सीरीज में देश के सैनिकों की पत्नी के द्वारा सैनिक की वर्दी में दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया है. वेब सीरीज में कुछ सीन्स को लेकर शंभू कुमार ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में अंतरित हुआ और वहां से फिर गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था.


पटना हाई कोर्ट में रखा गया पक्ष


पटना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी और अधिवक्ता निखिल कुमार अग्रवाल ने रखा. हाईकोर्ट ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को फिलहाल राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर मामले पर रोक लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अब आगे  सुनवाई होगी. शिकायतकर्ता ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में आईपीसी की धारा 500 एवं 504 के तहत मामला करवाया था.


बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर की वेब सीरीज ‘ट्रिपल एक्स’ (XXX) सीजन-2 में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा था कि एकता वेब सीरीज के द्वारा देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं.


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