(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
अररियाः मदरसा बोर्ड और DEO के आदेश के बाद भी प्रधान मौलवी पर नहीं हुई FIR, आपत्तिजनक पोस्ट का मामला
मदरसा इस्लामिया यतीमखाना के प्रधान मौलवी शाहिद आदिल ने फेसबुक पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट.बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी ने 16 मई को कार्रवाई का दिया था आदेश.
अररियाः जिले में संचालित सरकारी मदरसा इस्लामिया यतीमखाना के प्रधान मौलवी शाहिद आदिल द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. पोस्ट के मामले में बोर्ड के अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए अररिया के डीईओ राजकुमार को एफआईआर करने का निर्देश दिया था लेकिन इस मामले में मदरसा प्रबंधन समिति के सचिव की ओर से अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जा सकी है.
16 मई को ही बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी किया था पत्र
बताया जाता है कि फेसबुक पर एक समुदाय को टारगेट करते हुए पोस्ट लिखा गया था. इसके बाद यह मामला काफी आगे तक चला गया. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी ने 16 मई को डीईओ को पत्र लिखकर मदरसा इस्लामिया यतीमखाना के प्रधान मौलवी शाहिद आदिल का वेतन तक रोक दिया. पत्र के माध्यम से ही उन्हें एफआईआर करने के लिए भी कहा.
20 मई को डीईओ ने मदरसा प्रबंधन समिति के सचिव को निर्देश दिया था कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए, लेकिन एक सप्ताह के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है. पत्र में डीईओ ने सचिव से एक वरीय शिक्षक को नामित करते हुए सूची की भी मांग की थी. बता दें कि प्रधान मौलवी शाहिद आदिल ने गाय, इजरायल और एक वर्ग को जोड़ते हुए विवादित पोस्ट किया था.
इस मामले में प्रबंध समिति के सचिव मोहम्मद मेहताब आलम ने बताया कि प्रधान मौलवी शाहिद आदिल से स्पष्टीकरण पूछा गया है. उनके तरफ से जबाब नहीं आया है. कोविड की वजह से प्रबंध समिति की बैठक नहीं हुई है इसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकी है. संकटकाल के बाद तुरंत ही समिति की बैठक कर एफआईआर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
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