Exclusive: बिहार में शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन को लेकर abp पर पक्की खबर, नहीं होगा केस, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट
अभी संशोधन के संबंध में प्रपोजल गया है. इसको कानून मंत्रालय और लॉ सेक्रेटरी देखेगा फिर अंतिम मुहर लगेगी. इसमें अभी कितना फाइन लगेगा ये तय नहीं हुआ है.
पटनाः बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर संशोधन की तैयारी हो रही है. यह बात अब पक्की हो गई है. एबीपी को अपने विश्वसनीय सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि कैसे इसकी तैयारी हो रही है. किसे जेल होगा और किसे नहीं इसके बारे में भी जानकारी दी गई है. ऐसे में एबीपी न्यूज (abp news) आपके लिए लेकर आया इस संशोधन से जुड़ी अबतक की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर.
सूत्रों के अनुसार, ये एक प्रपोजल लाया जा रहा है. इसमें इस बात को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी कि जो पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे सिर्फ उनको फाइन देना होगा. फाइन देने के बाद छोड़ दिया जाएगा. पहली बार शराब पीने वालों पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा. हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज स्पलायर, निर्माता, कारोबारी या तस्कर पर लागू नहीं होगा. ये ठीक उसी तरह है जिस तरह मोटर व्हीकल एक्ट में होता है कि गाड़ी का या चालक का पहली बार चालान कटता है लेकिन मुकदमा नहीं होता है.
पहली बार पकड़े जाने पर कितना देना होगा फाइन?
बताया जाता है कि 2018 में जो प्रपोजल कैबिनेट से पास हुआ था उसमें ये था कि जो पहली बार शराब पीकर पकड़ा जाता है उसे ट्रायल जज है 50 हजार तक का जुर्माना लगाकर छोड़ सकता था. सूत्रों के अनुसार अभी ये प्रपोजल गया है. इसको कानून मंत्रालय देखेगा. लॉ सेक्रेटरी देखेगा फिर अंतिम मुहर लगेगी. इसमें अभी कितना फाइन लगेगा ये तय नहीं हुआ है. अंतिम निर्णय विभाग का होगा.
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