कोरोना काल में सम्मान समारोह में शामिल होना पड़ा महंगा, RJD MLA समेत 17 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज
रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में आयोजक अरुण कुमार उर्फ दारा यादव की देख रेख में एक सम्मान समारोह सह चैता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा था. इसी मामले में सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में बिना अनुमति सम्मान समारोह में शामिल होना विपक्ष के विधायकों और जनप्रतिनिधियों को महंगा पड़ गया. जिला प्रशासन ने 17 नामजद और 800- 1000 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. मालूम हो कि कोरोना काल में बिना अनुमति के आयोजित चैता कार्यक्रम सह सम्मान समारोह में आरजेडी और सीपीआई एमएल के विधायकों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की खबर एबीपी बिहार पर प्राथमिकता से चलाई गई थी.
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों का लगा था जमावड़ा
एबीपी बिहार पर खबर चलने के बाद डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर नासरीगंज अंचलाधिकारी श्याम सुंदर ने नासरीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. बता दें कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में आयोजक अरुण कुमार उर्फ दारा यादव की देख रेख में एक सम्मान समारोह सह चैता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा था.
इन नेताओं से खिलाफ एफआईआर दर्ज
इस कार्यक्रम में शामिल नोखा की विधायक सह पूर्व मंत्री अनिता चौधरी, काराकाट के माले विधायक अरुण सिंह, दिनारा के विधायक विजय कुमार मंडल और जिला परिषद के अध्यक्ष नथुनी पासवान, जिला परिषद सदस्य मनोज, पूर्व जिला अध्यक्ष राजद बुचुल सिंह, प्रधान महासचिव राजद रोहतास राज किशोर सिंह, बाराडीह पैक्स अध्यक्ष हीरालाल यादव, अमियावर मुखिया पति बृजेश सिंह उर्फ मंटू सिंह, राजद कार्यकर्ता राज किशोर सिंह, डेहरी की प्रखंड प्रमुख पूनम यादव, राजद नेता नकीब खां, विश्वनाथ सिंह, योगेंद्र चौधरी, जय राम सिंह अकेला, विश्वनाथ सिंह, योगेंद्र चौधरी, जयराम सिंह अकेला, रामनाथ यादव उर्फ शिवनाथ यादव सहित लगभग 800 से 1000 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
सभी पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए कोरोना काल में कार्यक्रम में शामिल होने का आरोप है. वहीं, बगैर किसी प्रशासनिक अनुमति के तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने, बिहार संक्रमण रोकथाम अधिनियम और लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
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