(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Fodder Scam Case: चारा घोटाले के वो 5 मामले जो बन गए लालू प्रसाद यादव के गले की फांस, यहां जानें सब कुछ
Fodder scam case: पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के पांचवें मामले में भी सजा हो गई है.
Fodder scam case: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को चारा घोटाले (Chara Ghotala) के पांचवें मामले में भी सजा हो गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा दी है और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू प्रसाद यादव को जिस मामले में सजा दी गई है कि उसमें डोरंड कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है. इस मामले में 170 लोग आरोपी थे जिसमें 55 लोगों का निधन हो चुका है वहीं सात आरोपी सरकारी गवाह बन गए. दूसरी ओर दो आरोपियों ने खुद ही आरोप कबूल कर लिया.
आइये हम आपको उन अन्य चार मामलों के बारे में भी बताते हैं जिनमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई.
पहला मामला- चााईबासा ट्रेजरी केस का है जिसमें 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप था और लालू प्रसाद यादव समेत 44 लोग आरोपी थे जिसमें राजद नेता को 5 साल की सजा हुई है.
दूसरा मामला- देवघर ट्रेजरी केस है जिसमें से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप है. इसमें लालू प्रसाद यादव समेत 38 लोग आरोपी है. इसमें पूर्व रेल मंत्री को साढ़े तीन साल की सजा हुआ है.
तीसरा मामला भी चाईबासा ट्रेजरी का है जिसमें 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है और इसमें राजद नेता समेत 56 लोग आरोपी है. इस मामले में भी लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है.
चौथा मामला दुमका ट्रेजरी का है. इसमें 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला है और दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हो चुकी है.
पांचवा मामला डोरंडा ट्रेजरी केस का है जिसमें 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है. इसमें 170 लोग आरोपी थे जिसमें से 55 की मौत हो गई है. लालू यादव को इस मामले में पांच साल की सजा हुई है.
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