पटना/रांचीः आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर आज रांची के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसको लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.


स्वास्थ्य का दिया गया है हवाला


बता दें के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को सजा मिली है. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता की ओर से उनकी उम्र और स्वास्थ्य का आधार बनाते हुए कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई गई है. कहा गया है कि लालू यादव बीमार हैं इसलिए उन्हें राहत दी जाए और क्योंकि जितनी भी सजा लालू यादव को सुनाई गई है उसका आधा समय वह जेल में गुजार भी चुके हैं.


यह भी पढ़ें- Bihar News: अवैध तरीके से कराया है निर्माण तो हो जाएं अलर्ट, विभाग चलाने जा रहा बुलडोजर, रामसूरत राय ने किया ऐलान


21 फरवरी को आया था सीबीआई कोर्ट का फैसला


बता दें कि झारखंड के डोरंडा कोषागार से लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए वर्ष 1990 से 95 के बीच 139.35 रुपये की अवैध निकासी हुई थी. इसी मामले को लेकर रांची सीबीआई की विशेष अदालस ने उन्हें सजा सुनाई है. सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराते हुए जेल भेजा था. इसके बाद 21 फरवरी को पांच साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.


यह भी पढ़ें- 


Bihar News: सवाल सुनकर 'फंसे' BJP MLC प्रमोद चंद्रवंशी तो दिखाया तेवर, 'यहां बड़े-बड़े पत्रकारों से परिचय है', जानें मामला


Bhagalpur Bomb Blast: बिहार के भागलपुर में एक-एक कर कई धमाके, बम ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से जख्मी